क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान जेल में हैं किला कोर्ट से शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे अब सेशन कोर्ट में जमानत की अपील करेंगे !
इस बीच जानकारी मिली है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने NCB की पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात कबूल की है आर्यन ने कहा है कि वे चरस लेते हैं और क्रूज पार्टी के वक्त भी वो चरस लेने वाले थे !
वहीं NCB ने अदालत में दिए पंचनामे में बताया है कि तलाशी के दौरान अरबाज ने जूते से ड्रग्स का पाउच निकाल कर दिया था और अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी !
पंचनामे के अनुसार NCB अफसर आशीष रंजन प्रसाद ने आर्यन और अरबाज को पूछताछ की वजह बताई !
इसके बाद प्रसाद ने NDPS एक्ट की धारा-50 के बारे में दोनों को समझाया NCB ने आर्यन और अरबाज को ये विकल्प भी दिया कि अगर वे चाहें तो उनकी तलाशी गजेटेड अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने भी ली जा सकती है लेकिन दोनों ने इससे साफ इनकार कर दिया !
पंचनामे के मुताबिक जांच अधिकारी ने आर्यन और अरबाज से पूछा कि क्या उनके पास किसी तरह की नारकोटिक्स ड्रग्स है जवाब में दोनों ने प्रतिबंधित ड्रग्स होने की बात कबूल की !
इसी दौरान अरबाज ने NCB अधिकारियों को बताया कि उसके जूतों में चरस है इसके बाद अरबाज ने जूतों में रखे एक जिप लॉक पाउच को खुद ही निकाल कर दे दिया !
बता दें कि इस पाउच के अंदर काले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ था डीडी किट से इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये चरस है !
वहीं पंचनामे के अनुसार अरबाज ने माना कि वह आर्यन के साथ चरस का सेवन करता है और वे इस क्रूज सफर पर धमाल मचाने के लिए ले जा रहे थे !
जिसके बाद जब आर्यन खान से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी माना कि वे चरस लेते हैं और ये चरस क्रूज पर सफर के दौरान स्मोकिंग के लिए थी !
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे का कहना है कि पहले वे किला कोर्ट के आदेश की कॉपी देखेंगे और फिर सोमवार को तय करेंगे कि क्या करना है !
वहीं वकील ने शुक्रवार को कोर्ट में दलील दी थी कि आर्यन की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है !
वह बॉलीवुड से हैं और इनविटेशन पर क्रूज पर गए थे उनके मोबाइल का डेटा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है इसके अलावा उनके पास कुछ बरामद नहीं हुआ है !
वकील ने ये दलील भी दी थी कि आर्यन का परिवार मुंबई में रहता है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है और ऐसा नहीं है कि वह फरार हो जाएंगे !
साथ ही कहा था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता है इसीलिए आर्यन को जमानत दी जानी चाहिए !
तो वहीं NCB ने ये कहकर विरोध किया कि इस मामले में जमानत पर सुनवाई सेशन कोर्ट में ही होनी चाहिए !