जयपुर. राज्य की तमाम ग्राम पंचायतों के लिए राजस्थान सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है इस आदेश के बाद अब ग्राम पंचायतों में एक नया नियम लागू हो जायेगा दरअसल आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में महिला के जनप्रतिनिधी निर्वाचित होने के बाद महिला के पति, निकट सम्बन्धी या रिश्तेदार अपने नाम के साथ प्रतिनिधी लगाकर तमाम कार्यालयों के काम करते थे अब प्रतिनिधीयों पर बड़ी गाज गिरी है ।
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है । जिसके बाद अब जो महिला जनप्रतिनिधी निर्वाचित होकर आयेगी उसके निकट संबंधी, पति या अन्य कोई संबंधित व्यक्ति अपने नाम के साथ प्रतिनिधी लगाकर कार्य नहीं कर पायेगें और अगर कोई ऐसा कृत्य करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ राजस्थान पंचायती राज विभाग के अधिनियम, 1994 की धारा-36 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश जारी करते हुये विभाग ने कहा कि राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि कई प्रकरणों में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके सगे संबंधी प्रतिनिधि बनकर विभागों की तमाम बैठकों और कार्यों को पूरा करते थे जिसके चलते यह फैसला लिया गया है
बहुत अच्छा फैसला लिया हमारे राजस्थान सरकार ने लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश है है कि जो अधिकारी कर्मचारी अपनी महिला की सर्विस होने की जगह उनका पति नेतृत्व करता है कृपया उन पर भी लगाम लगाई जाए