राज्य में पंचायत निकाय चुनाव को को लेकर सियासत गरमा गई हैं । जैसे – जैसे पंचायत निकाय चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही हैं, वैसे -वैसे उम्मीदवारों में खलबली मच गई हैं। इसी बीच पंचायत निकाय चुनाव के संबंध में कोरोना बचाव की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए जारी गाइडलाइन
- चुनाव कार्य मेम लगे कर्मियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप का होना अनिवार्य
- कर्मियों के फेस पर मास्क
- मतदान दल की रवानगी के समय सभी कर्मियों के तापमान की जांच
- मतदान केन्द्र को सेनिटाइज कराना अनिवार्य
- सार्वजनिक स्थान पर गुटखा व तंबाकू खाना व थूकना दंडनीय अपराध
- प्रथम स्तरीय EVM जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग
- संबंधित हॉल को कराया जाएगा सैनिटाइज
- इंजीनियर की कोरोना जांच होने के बाद ही कार्य में संलग्न हो सकेंगे
- जांच के लिए आने वाले लोगों के लिए मास्क जरूरी ।
उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन
- नामांकन पेश करते समय साबुन
- पानी सैनिटाइजर की व्यवस्था जरुरी
- नामांकन में आने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य
- बिना मास्क के RO कक्ष में नहीं दिया जाएगा प्रवेश
- नामांकन के लिए सिर्फ 1 अभ्यर्थी और उसके साथ 1 व्यक्ति को मिलेगा प्रवेश
- साथ आने वाले व्यक्तियों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर बैठने की व्यवस्था
मतदाताओं के लिए गाइडलाइन
- मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य
- मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर मास्क हटाया जा सकेगा
- बूथ में आने से पहले वोटर को सैनेटाइज होना जरूरी
- मतदान केंद्र पर पुरूषों , महिलाओं , दिव्यांगो / वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगी 3 कतार
- 6 फीट की दूरी पर खडे होने के लिए गोले किए जाएंगे निर्धारित
- सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए बड़े हॉल का हो चयन
- कोरोना के लक्षण पाये जाने पर उसे अलग करना
- नोडल अधिकारी करवाएगा ऐसे कर्मचारियों की जांच जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं ।