जयपुर. केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल और धार्मिक समारोहों पर लगी रोक को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. अब राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है कुछ दिनों पहले शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि 1 जुलाई से स्कूल खोले जायेगें लेकिन कल केन्द्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की उसके बाद राज्य सरकार ने भी स्कूल-कॉलेजों की गाइडलाइन की पालना करते हुये, 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया है !
राज्य के गृह विभाग ग्रुप- 9 की ओर से मंगलवार को दोपहर में जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, सिटी बस, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें बंद रहेंगी. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसों पर पाबंदी बरकरार रहेगी. दुकानों में एक साथ पांच से अधिक लोगों के आने पर छूट रहेगी, लेकिन सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी.
गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है. अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा. रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाज़त होगी. गाइडलाइन के अनुसार राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
सरकार की ओर से अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी गई है. कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है. अनलॉक-2 में यहां सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर भी इन गतिविधियों पर रोक रहेगी.