जयपुर. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 2.0 में सिटी बस संचालकों को बड़ी राहत प्रदान की है. राज्य सरकार ने करीब 4 महीने बाद सिटी बसों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है. राज्य में 21 मार्च से कोविड-19 के कारण सरकार ने सिटी बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगा रखा था. सरकार ने सिटी बसों के संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की है.
इन नियमों को करना होगा पालन
गृह विभाग ग्रुप- 9 द्वारा जारी आदेश के अनुसार बसों के मालिक, संचालक और प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात बस की सीटों एवं छूने के बिंदुओं का उपयुक्त सेनेटाइजेशन किया गया है. सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. यात्री, कंडक्टर और ड्राइवर को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा. शर्तों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय महामारी अध्यादेश-2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी.
गृह विभाग ने कैबिनेट के फैसले पर लगाई मुहर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 21 जुलाई को देर रात हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में कोरोना वायरस के कारण सिटी बसों के संचालन पर लगी रोक हटाने का नीतिगत निर्णय लिया गया था. कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य के गृह विभाग ने प्रदेश में सिटी बसों के संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की है.