राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में भाग लेने वाले अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. गहलोत सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण को 1% से बढ़ाकर 5% करने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010, में संशोधन को कैबिनेट के जरिए मंजूरी दे दी है.
इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ‘गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है.’
अशोक गहलोत ने कहा, ‘अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से संशोधन की इच्छा जाहिर कर रहे थे. अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के जरिए राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है.’
अशोक गहलोत बोले- ‘अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की लंबे समय से आरक्षण बढ़ाने की मांग थी, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सके. इससे गुर्जर, रायका-रैबारी, गाडिया-लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव होगा.’